निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 12 (1) (c) अर्न्तगत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त प्रायवेट स्कूलों में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को स्कूल की प्रथम प्रवेशित कक्षा में 25 प्रतिशत सीटों पर ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से आवंटन उपरांत छात्र द्वारा स्कूल में प्रवेश लेने के समय मोबाइल एप से एडमीशन रिपोर्टिंग की जाकर निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है । निःशुल्क अध्ययनरत बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा निर्धारित प्रति बालक व्यय अथवा स्कूल द्वारा ली जाने वाली वास्तविक शुल्क मे से जो भी न्यूनतम हो, का भुगतान छात्र के आधार सत्यापन तथा संबधित स्कूल के नोडल अधिकारी के भौतिक सत्यापन उपरांत जिले से परीक्षण कर सक्षम अधिकारी के स्वीकृति उपरांत सीधे स्कूल को किया जाता है।
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 12 ( 1 ) (c) अर्न्तगत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों की सत्र 2023-24 की फीस प्रतिपूर्ति प्रस्ताव तैयार करने के पूर्व तैयारी हेतु निम्नानुसार बिन्दु कंमाक 1 से 8 तक की कार्यवाही हेतु शैक्षणिक सत्र 2023-24 में ही पोर्टल प्रारंभ किया जा चुका है। अधिकांश अशासकीय स्कूलों द्वारा यह कार्य पूर्ण भी कर लिया गया है । समस्त अशासकीय स्कूल यह सुनिश्चित करें कि उक्त कार्यवाही निम्नानुसार पूर्ण की गयी हो यदि इनमें किसी प्रकार की त्रुटि है तो उसका सुधार कर लें ।
समस्त अशासकीय स्कूल द्वारा किये जाने वाले कार्य
1. स्कूल का बैंक विवरण दर्ज करना:- स्कूल द्वारा स्कूल का खाता कंमाक एवं IFSC कोड दर्ज किया जायें। ध्यान रखें कि खाता स्कूल के नाम से ही संचालित होना अनिवार्य है। बैंक पासबुक से मिलान कर स्कूल का खाता कंमाक एवं आईएफएससी कोड दर्ज किया जायें अन्यथा गलत खाता कंमाक में राशि जा सकती है या पेमेंट फेल हो जायेगा ।
2. स्कूल फीस प्रबंधन :- स्कूल द्वारा अन्य बच्चों से ली जाने वाली वार्षिक फीस का विवरण स्कूल द्वारा दर्ज किया जायें एवं स्कूल का कक्षावार हस्ताक्षर युक्त फीस स्ट्रक्चर भी अपलोड किया जाना अनिवार्य है। सत्र 2023-24 का फीस स्ट्रक्चर तथा अन्य बच्चों से ली जाने वाली प्रत्येक कक्षा की फीस की एक-एक रसीद की एक पीडीएफ फाइल बनाकर पोर्टल पर अपलोड़ किया जाना अनिवार्य है। स्कूल द्वारा दर्ज की गयी जानकारी एवं अपलोड फीस स्ट्रक्चर में समानता होना अनिवार्य है । यदि स्कूल द्वारा गलत अथवा निर्धारित फीस से अधिक फीस दर्ज की जाती है तो स्कूल के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाए । यह ध्यान रखें कि स्कूल द्वारा वार्षिक फीस दर्ज की जाना है, मासिक फीस दर्ज नही किया जाना है ।
3. छात्र पंजीयनः- शाला में आरटीई तहत निःशुल्क अध्ययनरत बच्चों की जानकारी दर्ज की जाए इसमें, सत्र 2023-24 चुनने के बाद दो आप्शन प्रदर्शित होंगे।
नवीन प्रवेश:- सत्र 2023-24 में ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम आवंटन उपरांत प्रवेश हुये छात्र सूची प्रदर्शित की गयी है। छात्र के नाम के सम्मुख स्कॉलर पंजी में दर्ज स्कॉलर कंमाक दर्ज किया जाना है।
पूर्व से अध्ययनरत छात्रः- पूर्व से अध्ययनरत छात्र का विगत सत्र का परीक्षा परिणाम दर्ज किया जाना है। उत्तीण छात्र को अगली कक्षा हेतु प्रमोट किया जाए एवं यदि कोई छात्र शाला त्यागी हुआ है तो शाला त्यागी के रूप में दर्ज एवं शाला त्यागी होने का कारण दर्ज किया जाए।
4- छात्र का फोटो अपलोड करें:- बच्चे का नवीनतम फोटो अपलोड कर लॉक किया जाना है।
5. छात्र का आधार सत्यापन:- अशासकीय स्कूल द्वारा निःशुल्क अध्ययनरत बच्चे के आधार सत्यापन हेतु निर्देश निम्नानुसार है:-
1. कक्षा नर्सरी से केजी-2 के छात्रो का आधार सत्यापन:- आधार ओटीपी, बायोमेट्रिक मशीन, IRIS मशीन से
2. कक्षा – 1 से 8 तक के छात्रो का आधार सत्यापन:- बायोमेट्रिक मशीन, IRIS मशीन से
यदि किसी छात्र के आधार सत्यापन में समस्या आ रही है तो उसका आधार अपडेट आधार सेन्टर में जाकर कराना अनिवार्य है। 05 वर्ष की आयु के पूर्व यदि किसी बच्चे का आधार बना है एवं वर्तमान में यदि उसकी आयु 05 वर्ष पूर्ण हो गयी है तो बच्चे का आधार अपडेशन कराना अनिवार्य है।
6- छात्र की उपस्थिति दर्ज करना :- इस आप्शन में छात्र के समक्ष उसकी स्कूल में वार्षिक उपस्थिति दिवस दर्ज किया जाना है। किसी भी छात्र की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम होने पर वह छात्र फीस प्रतिपूर्ति प्रस्ताव लॉक करने हेतु प्रदर्शित नहीं होगा । ध्यान रखा जाए कि छात्र की सत्र में वास्तविक उपस्थिति ही दर्ज की जाए।
7- फीस प्रतिपूर्ति प्रस्ताव लॉक करना:- दिनांक 15 जुलाई 2024 के पश्चात सत्र 2023-24 फीस प्रतिपूर्ति प्रस्ताव तैयार कर लॉक करने का आप्शन प्रारंभ होगा। फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल लॉक करने के पूर्व तैयार प्रपोजल का भलि भांति परीक्षण एवं अवलोकन कर लें इसके पश्चात हीं प्रपोजल लॉक करें।
सत्र 2023-24 फीस प्रतिपूर्ति प्रस्ताव स्कूल द्वारा लॉक करने की अंतिम तिथि दिनांक 20 अगस्त 2024 है इसके पश्चात पोर्टल बंद हो जाएगा। समय सीमा में नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करें ।