राज्य शिक्षा केन्द्र का बड़ा निर्णय – सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश आयु सीमा में महत्वपूर्ण आदेश जारी
राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है, जिसमें नर्सरी से कक्षा 1 तक प्रवेश हेतु आयु सीमा स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दी गई है। यह निर्णय विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास को संतुलित एवं व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।
अभिभावकों और विद्यालय प्रबंधन के लिए यह आदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब प्रवेश प्रक्रिया निर्धारित आयु सीमा के अनुसार ही पूर्ण की जाएगी। यदि आयु निर्धारित सीमा से कम या अधिक होगी, तो प्रवेश में समस्या आ सकती है।
✨ आदेश की मुख्य विशेषताएं
- ✔️ सत्र 2026-27 के लिए नई आयु सीमा लागू
- ✔️ नर्सरी, KG-1, KG-2 एवं कक्षा 1 शामिल
- ✔️ आयु की गणना निर्धारित तिथि के आधार पर
- ✔️ सभी शासकीय एवं निजी विद्यालयों पर अनिवार्य
📊 कक्षा अनुसार आयु सीमा विवरण
| क्रमांक | कक्षा | न्यूनतम आयु | अधिकतम आयु |
|---|---|---|---|
| 1 | नर्सरी | 03 वर्ष | 04 वर्ष 06 माह |
| 2 | KG-1 | 04 वर्ष | 05 वर्ष 06 माह |
| 3 | KG-2 | 05 वर्ष | 06 वर्ष 06 माह |
| 4 | कक्षा 1 | 06 वर्ष | 07 वर्ष 06 माह |
न्यूनतम आयु की गणना नर्सरी, KG-1, KG-2 के लिए 31 जुलाई तथा कक्षा 1 के लिए 30 सितंबर तक की जाएगी। अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि प्रवेश आवेदन से पूर्व बच्चे की आयु की सही गणना अवश्य करें।
📢 अभिभावकों के लिए सलाह
यदि आप अपने बच्चे का प्रवेश आगामी सत्र में कराने जा रहे हैं, तो इस आदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और निर्धारित आयु सीमा के अनुसार ही आवेदन करें। सही जानकारी आपके बच्चे के उज्ज्वल भविष्य की पहली सीढ़ी है।
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