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2022-23 आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूल में प्रवेश हेतु आवेदन
2022-23 आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूल में प्रवेश हेतु आवेदन प्रकिया राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल द्वारा प्रारंभ कर दी गई है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के प्रभावी क्रियान्वयन तथा कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाने के उद्देश्य से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर, सत्यापन अधिकारियों द्वारा मूल दस्तावेजों से सत्यापन, सत्यापन में पात्र गये बच्चों में से ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से सीटों का आवंटन किया जा रहा है।
प्रवेश के इच्छुक आवेदक अपना समग्र आईडी एवं आधार नंबर दर्ज कर अपने ग्राम/वार्ड, पड़ोस तथा विस्तारित पड़ोस के प्रायवेट स्कूलों में कक्षावार प्रर्दशित आरक्षित सीटों में निःशुल्क प्रवेश हेतु पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन दर्ज कर सकेगे। आवेदन के पश्चात निर्धारित तिथि एवं निर्धारित सत्यापन केन्द्र पर मूल दस्तावेजों से सत्यापन कराया जाना अनिवार्य है। सत्यापन उपरांत पात्र पाये गये आवेदको से अशासकीय स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत रिक्त सीटों पर आवंटन, आवेदक की पात्रता अनुसार एवं आवेदक द्वारा प्रदत्त विकल्पों के आधार ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।
2022-23 आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूल में प्रवेश समय सारणी
क. | गतिविधियाँ | समय-सीमा |
1 | पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन एवं त्रुटि सुधार हेतु विकल्प | दिनांक 15-30 जून तक |
2 | ऑनलाइन आवेदन के पश्चात पोर्टल से पावती 02 प्रति में डाउनलोड कर मूल दस्तावेजों से निकट के सत्यापन केन्द्र (शासकीय जनशिक्षा केन्द्र) मे सत्यापनकर्ता अधिकारियों से सत्यापन कराना। | दिनांक 20 जून से 01जुलाई 2022 तक |
3 | रेण्डम पद्वति से ऑनलाईन लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन एवं चयनित आवेदको को एसएमएस द्वारा सूचना | 05 जुलाई 2022 |
4 | जिस बच्चे को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूल आवंटन हुआ है उसके द्वारा पोर्टल से आवंटन पत्र डाउनलोड कर आवंटित स्कूल में प्रवेश हेतु उपस्थित होकर प्रवेश प्राप्त करना। प्रवेश लेते समय ही संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से एडमीशन रिपोर्टिंग दर्ज करना अनिवार्य है। संबधित अशासकीय स्कूल द्वारा एडमीशन रिपोर्टिंग करने पर पोर्टल द्वारा आवेदक के पंजीकृत मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से पुष्टि करना। | 06 जुलाई से 16 जुलाई 2022 तक |
5 | द्वितीय चरण प्रवेश हेतु रिक्त सीटों को पोर्टल पर प्रर्दशित किया जाना | 20 जुलाई 2022 |
6 | द्वितीय चरण हेतु स्कूलों की च्वाइस को अपडेट किया जाना | 20 -25 जुलाई 2022 |
7 | द्वितीय चरण से ऑनलाइन लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन | 28 जुलाई 2022 |
8 | जिस बच्चे को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूल आवंटन हुआ है उसके द्वारा पोर्टल से आवंटन पत्र डाउनलोड कर आवंटित स्कूल में प्रवेश हेतु उपस्थित होकर प्रवेश प्राप्त करना। प्रवेश लेते समय ही संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से एडमीशन रिपोर्टिंग दर्ज करना अनिवार्य है। संबधित अशासकीय स्कूल द्वारा एडमीशन रिपोर्टिंग करने पर पोर्टल द्वारा आवेदक के पंजीकृत मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से पुष्टि करना | 28 जुलाई से 05 मई 2022 |
2022-23 आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूल में प्रवेश पात्रता
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 की धारा 12(1)(ग) के अर्न्तगत ऐसे बच्चे पात्र होगें जिनके अभिभावक निम्न वर्ग से संबंधित हो:
वंचित समूहः
• अनुसूचित जाति,
• अनूसूचित जनजाति.
• वनभूमि के पट्टटाधारी परिवार,
• विमुक्त जाति
• निःशक्त बच्चे (मेडिकल बोर्ड से जारी प्रमाण पत्र अनुसार)
• HIV ग्रस्त बच्चे
कमजोर वर्ग:
• गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के बच्चे
• अनाथ बच्चे (राज्य शासन द्वारा अनाथ बच्चों को भी कमजोर वर्ग में शामिल किया गया है)
• कोविड-19 से माता-पिता/अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ हुऐ बच्चो की शिक्षा, आर्थिक सहायता तथा खादय सुरक्षा के लिये मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के हितग्राही
इस योजना में निम्नलिखित आवेदक पात्र होगे
1. परिवार से अभिप्राय पति-पत्नि और उन पर आश्रित बच्चों से है,
2. माता-पिता की कोविड-19 से मृत्यु हुई हो या
3. माता पिता का निधन पूर्व में हो गया था उनके वैध अभिभावक की कोविड-19 से मृत्यु हुई हो या
4. माता-पिता में से किसी एक का पूर्व में निधन हो चुका है तथा अब दूसरे की कोविड-19 से मृत्यु हुई है।
5. कोविड-19 से मृत्यु का अभिप्राय ऐसी किसी भी मृत्यु से है, जो 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक की अवधि में हुई। बाल हितग्राही के मामले में संरक्षक का चिन्हांकन योजना के अन्तर्गत कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा।
2022-23 आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूल में प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज
वंचित समूहः
वंचित समूह में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति/विमुक्त जाति के लिए बच्चों के पालक/अभिभावक के राशन कार्ड में उल्लेखित जाति या अन्य कोई शासकीय दस्तावेज जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/विमुक्त जाति होने का उल्लेख हो प्रारंभिक दस्तावेज मान्य होगा। यदि किसी बच्चे के भाई/बहन का जाति प्रमाण पत्र है तो वह भी प्रांरभिक दस्तावेज के रूप में मान्य होगा। यदि पालक/अभिभावक संयुक्त परिवार का सदस्य है तो ऐसी स्थिति में परिवार के मुखिया के दस्तावेज मान्य होंगे। विमुक्त जाति (विमुक्त जाति में शामिल है-बंजारा, हाबुडा, भाटु, चन्द्रवेदिया, बैरागी, कंजर, सांसी, बनछड़ा, मोघिया, कालबेलिया, भानमत, बगरी, नट, पारधी, बेदिया,कुचबंदिया, बिजोरिया,कबूतरी,सन्धिया,पासी एवं सनोरिया) में शामिल पालक के बच्चे।
बच्चों के पालक/अभिभावक के नाम जारी वनग्राम का पट्टा या वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत जारी अधिकार पत्र प्रवेश के लिए मान्य होगा।
विकलांग बच्चों के लिए जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांग प्रमाण पत्र प्रवेश के लिए मान्य होगा।
HIV ग्रस्त बच्चे होने की स्थिति में बच्चे का जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी मेडीकल प्रमाण पत्र प्रवेश के लिए मान्य होगा।
कोविङ-19 से माता-पिता/अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ हुऐ बच्चो की शिक्षा, आर्थिक सहायता तथा खादय सुरक्षा के लिये मुख्यमंत्री कोविङ-19 बाल कल्याण योजना के हितग्राही।
कमजोर वर्ग:
• कमजोर वर्ग में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार शामिल है। अतः पालक/अभिभावक के नाम जारी वर्तमान मे वैध BPL कार्ड/ अंत्योदय कार्ड, बच्चों के प्रवेश के लिए मान्य होगा। यदि दस्तावेज संयुक्त परिवार के मुखिया के नाम है तो यह दस्तावेज मान्य होगा। यह कार्ड जिस जिले का बना है केवल उसी जिले में प्रवेश आवेदन हेतु मान्य होगा।
• शासन द्वारा अनाथ बच्चों को भी कमजोर वर्ग की श्रेणी में मान्य किया गया है। इनके लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा।
• राज्य शासन द्वारा कोविड-19 से माता-पिता/अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ हुऐ बच्चो की शिक्षा, आर्थिक सहायता तथा खादय सुरक्षा के लिये मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के अन्तर्गत ऐसे बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत शामिल किया गया है। योजना से संबंधित महिला बाल विकास विभाग से जारी आदेश कंमाक 1373/2021/50-2 भोपाल दिनांक 21.05.2021 अनुसार कार्यवाही की जाये।
2022-23 आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूल में प्रवेश हेतु निवास का प्रमाण पत्र
ग्राम अथवा वार्ड/पड़ोस/पड़ोस की विस्तारित सीमा का निवासी होने के लिए बच्चों के पालक /अभिभावक के निम्नलिखित में से दस्तावेज मान्य होंगे:
• मतदाता परिचय पत्र,
• राशन कार्ड/पात्रता पर्ची/समग्र पर्ची,
• ग्रामीण क्षेत्र का जाबें कार्ड (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना),
• पासपोर्ट/ ड्राइविंग लायसेन्स/बिजली बिल/पानी बिल,
• कोई अन्य शासकीय दस्तावेज जिसमें बच्चों के पालक/अभिभावक के निवास का पता अंकित हो।
यदि पालक/अभिभावक संयुक्त परिवार का सदस्य है तो परिवार के मुखिया के नाम के शासकीय दस्तावेज मान्य होगें।
2022-23 आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूल में प्रवेश हेतु उम्र के संबंध मे प्रमाण पत्र
आयु के संबंध मे निम्नानुसार पात्रता होगी
कं | प्रवेश आवेदन की कक्षा | न्यूनतम आयु |
1 | नर्सरी/ के.जी.-1/के.जी-2 | न्यूनतम आयु 03 से 05 वर्ष |
2 | कक्षा-1 में प्रवेश के लिये | न्यूनतम आयु 05+से 07वर्ष |
आयु के संबंध में मूल प्रति से मिलान न करने की स्थिति में अथवा मूल प्रति प्रस्तुत न करने की स्थिति में अपात्र माना जायेगा। सत्र 2022-23 के प्रवेश हेतु आवेदक की आयु की गणना दिनांक 16 जून 2022 की स्थिति में की जायेगी। जन्मतिथि के संबंध में पात्र दस्तावेज निम्नानुसार होगे:
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।
जहां जन्म मृत्यु तथा विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1886(1886 का 6) के अधीन जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध न हो वहां स्कूल में प्रवेश के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों मे से कोई एक दस्तावेज बालक की आयु का सबूत माना जायेगा
- (क) अस्पताल/सहायक नर्स तथा प्रसाविका मिडवाइफ(ए.एन.एम.) का रजिस्टर रिकार्ड,
- (ख) आंगनवाडी का रिकार्ड,
- (ग) पालक या अभिभावक द्वारा बच्चे की आयु का स्व घोषणा पत्र बशर्ते कि बच्चे के पालक या अभिभावक को बच्चे की जन्मतिथि के सत्यापन का प्रमाण पत्र क्षेत्र के स्थानीय प्राधिकारी, नगरीय स्थानीय निकाय या पंचायत जहां कि वह रहता है/रहती है के निर्वाचित किसी प्रधिनिधि के हस्ताक्षर से प्रवेश के छः माह के भीतर प्रस्तुत करना होगा।
2022-23 आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूल में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
निःशुल्क प्रवेश आवेदन केवल ऑनलाइन ही दर्ज होगे, ऑफलाइन कोई आवेदन मान्य नही होगे। अतः आवेदक द्वारा किसी भी कार्यालय अथवा प्रायवेट स्कूल में आवेदन की हार्ड कॉपी जमा नहीं की जाये। आवेदक पोर्टल पर अपना आवेदन स्वयं ही ऑनलाइन दर्ज कर सकते है।
- आवेदन पत्र का प्रारूप आरटीई पोर्टल पर भी उपलब्ध है जिसे किसी भी व्यक्ति द्वारा बगैर किसी पासवर्ड या बगैर शुल्क के डाउनलोड किया जा सकता है।
- आवेदक निःशुल्क प्रवेश हेतु अपना आवेदन पत्र पोर्टल पर जिसकी लिंक http://rteportal.mp.gov.in है, पर केवल ऑनलाइन ही दर्ज करें। एक आवेदक केवल एक ही ऑनलाइन आवेदन करेगा। ऑनलाइन आवेदन में कम से तीन स्कूलों को विकल्प के रूप में दर्ज करना होगा एवं अधिकतम 10 स्कूलों का चयन किया जा सकता है। यदि किसी आवेदक के स्वयं के ग्राम/वार्ड, पड़ोस अथवा विस्तारित पड़ोस में तीन से कम अशासकीय स्कूल है तो तीन से कम स्कूल आवेदन में दर्ज करने की छूट रहेगी।
- आवेदक द्वारा आवेदन में स्कूलों के नाम प्राथमिकता क्रम से दर्ज किये जाये। स्कूलों का चयन करते समय आवेदक अपनी प्राथमिकता को भली भाँति सुनिश्चित करने के उपरांत ही अपना आवेदन पोर्टल पर लॉक करे।
- यदि किसी पालक का एक बच्चा किसी अशासकीय स्कूल में शिक्षा का अधिकार अधिनियम केतहत निःशुल्क अध्ययनरत है एवं उस पालक के द्वारा अपने दूसरे बच्चे का उसी अशासकीय स्कूल में निःशुल्क प्रवेश हेतु प्राथमिकता देते हुये आवेदन किया जाता है, ऐसी स्थिति में पालक के लिये पूर्व में अध्ययनरत बच्चे के स्कूल में प्रवेश हेतु प्राथमिकता का विकल्प ऑनलाइन लॉटरी की प्रकिया में रहेगा।
- आवेदन फार्म के साथ आरक्षित कोटा से संबंधित दस्तावेज स्केन कर पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। आवेदक सुनिश्चित करें कि दर्ज की जा रही जानकारी संपूर्ण रूप से सही हो, जिस प्रमाण पत्र के आधार पर प्रवेश हेतु आवेदन किया जा रहा है वह पूर्णतः सत्य एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हो।
- ऑनलाइन आवेदन पश्चात दस्तावेजों के परीक्षण के समय मूल दस्तावेज उपलब्ध कराना होगा। दर्ज जानकारी तथा मूल दस्तावेज में अंतर पाए जाने पर अपात्र किया जायेगा।
- ऑनलाइन आवदेन के पश्चात यदि कोई आवेदक निर्धारित तिथि के अंदर सत्यापन केन्द्र पर जाकर सत्यापन नही कराता है तो उसका आवेदन स्वयं निरस्त हो जायेगा एवं ऑनलाइन लॉटरी प्रकिया में सम्मलित नहीं हो सकेगा।
- आवेदक की यह जिम्मेदारी होगी कि, आवेदन देने के पहले यह पुष्टि कर ले कि उसे प्रवेश की पात्रता है, अर्थात वह वंचित समूह अथवा कमजोर वर्ग की श्रेणी का है और वह संबधित स्कूल के ग्राम/वार्ड अथवा परिभाषित पड़ोस अथवा पड़ोस की विस्तारित सीमा के अंतर्गत निवासरत है। ऑनलाइन आवेदन मे आवेदक ध्यान पूर्वक ही स्कूलो का प्राथमिकता कम दर्ज करें।
- आवेदक द्वारा पोर्टल पर किये गये आवेदन की पोर्टल से जनरेटड पॉवती को अपने पास सुरक्षित रखा जायें। सत्यापन केन्द्र में सत्यापन के समय यह आवेदन पावती होना अनिवार्य है।
- यदि कोई आवेदक पूर्व से ही निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत किसी अशासकीय स्कूल में निःशुल्क अध्ययनरत है तो वह ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अपात्र होगा।
2022-23 आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूल में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार
आवेदक द्वारा ऑनलाइन पंजीकृत आवेदन में यदि कोई त्रुटि हो गई है, तो आवेदक अपने आवेदन में निर्धारित समयावधि में पोर्टल पर त्रुटि सुधार ऑप्शन में जाकर त्रुटि सुधार कर सकते है। आवेदन लॉक करने के पूर्व अच्छी तरह से संतुष्ट हो जायें कि आवेदन में दर्ज समस्त जानकारी सत्य हो।
आर.टी.ई. पोर्टल पर आवेदक को त्रुटि सुधार हेतु ऑनलाइन आवेदन की पावती की आवश्यकता होगी। पोर्टल पर त्रुटि सुधार हेतु आवश्यक जानकारी दर्ज करने के पश्चात आवेदक के पास उनके द्वारा मूल आवेदन में दर्ज मोबाईल नम्बर पर एक पासवर्ड (ओटीपी) प्राप्त होगा,इस ओटीपी को दर्ज करते हुए आवेदक स्वतः अपने आवेदन में त्रुटि सुधार कर लॉक करेंगे।
आवेदक को त्रुटि सुधार हेतु विकल्प, पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। यदि आवेदक निर्धारित समयावधि में त्रुटि सुधार नहीं करता है तो यह माना जायेगा कि आवदेक पोर्टल पर दर्ज आवेदन से संतुष्ट है। यदि कोई त्रुटि है तो जनशिक्षा केन्द्र में सत्यापन कराने के पूर्व त्रुटि सुधार कर लें। सत्यापन उपरांत तथा त्रुटि सुधार की निर्धारित तिथि के पश्चात त्रुटि सुधार नहीं किया जा सकेगा।
2022-23 आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूल में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन का मूल दस्तावेजो से सत्यापन
ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात पालक द्वारा आरटीई पोर्टल से आवेदन की पावती तथा सत्यापन प्रपत्र डाउनलोड किया जायेगा। इसकी 02 प्रति मे प्रिंट निकालकर निर्धारित स्थल पर सत्यापन की अवधि तक आवेदन पत्र में अंकित जानकारी के अनुसार मूल दस्तावेज, फोटो, सत्यापन प्रपत्र तथा आवेदन प्राप्ति की ऑनलाइन पावती सहित सत्यापन केन्द्र पर जाकर माता-पिता/अभिभावक द्वारा सत्यापन कराया जाना अनिवार्य है। मूल जन्म प्रमाण पत्र, आरक्षित कोटा प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र लेकर जाना अनिवार्य है। मूल दस्तावेजो सत्यापन न कराये जाने पर आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।
सत्यापन के समय आवेदन में पंजीकृत मोबाइल नंबर-1 पर ओटीपी आयेगा इसलिये सत्यापन केन्द्र पर आवेदन में जो मोबाइल नंबर दर्ज किया है उस मोबाइल को साथ में ले जाना अनिवार्य होगा। सत्यापन अधिकारी द्वारा ओटीपी मांगे जाने पर पालक द्वारा ओटीपी प्रदान किया जाये जिससे सत्यापन केन्द्र पर सत्यापन हो सके।
सत्यापन अधिकारी, आवेदक द्वारा आवेदन में अंकित दस्तावेजो का आवेदक के मूल दस्तावेजो से सत्यापन करेगे। आवेदक ने आर.टी.ई. में ‘निःशुल्क प्रवेश हेतु जिस निर्धारित कोटा/निवास क्षेत्र/आयु अनुसार जिस कक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन किया है, उसका सत्यापन उस कोटे, आयु, आधार कार्ड एवं निवास से संबंधित मूल प्रमाण पत्र से किया जायेगा। सत्यापन हेतु आवेदक अपने नजदीकी किसी भी जनशिक्षा केन्द्र में जाकर सत्यापन करा सकते है।
सत्यापन अधिकारी द्वारा मोबाइल एप पर अपनी यूनिक आईडी तथा पासवर्ड से लॉगिन किया जायेगा एवं आवेदन पत्र में अंकित विवरण दर्ज किया जायेगा। सत्यापन केन्द्र पर जाने के पहले सत्यापन अधिकारी द्वारा मोबाइल एप को लॉगिन करके देख ले यदि एप पर लॉगिन नही हो रहा है तो अपना पासवर्ड रिसेट कर ले। यदि मोबाइल नंबर बदल गया है तो मोबाइल नंबर को जिला शिक्षा केन्द्र के माध्यम से अपडेट करा लें। मोबाइल एप से ही सत्यापन दर्ज किया जायेगा। यदि सत्यापन पंजीयन नही किया जाता है तो संबंधित सत्यापन अधिकारी व्यक्तिशः इसके जिम्मेदार होगे। सत्यापन उपरांत दस्तावेज सत्य पाये जाने पर आवेदक को अंतिम रूप ऑनलाइन लॉटरी की प्रकिया में सम्मलित होने हेतु सत्यापन प्रपत्र में पात्र होने की पुष्टि कर हस्ताक्षर किये जायेंगे।
यदि सत्यापन अधिकारी किसी भी प्रवेशार्थी को दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत पात्र नही पाता है, तो उसे अपात्र होने का कारण मोबाइल एप के माध्यम से दर्ज करना होगा साथ ही निर्धारित प्रपत्र में कारण दर्ज किया जायेगा।
सत्यापन अधिकारी द्वारा सत्यापन करने के उपरांत सत्यापन होने की सूचना का एसएमएस प्राप्त होगा। आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि यह एसएमएस प्राप्त हो गया हो।
सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा सत्यापन प्रपत्र की एक प्रति में हस्ताक्षर करके बी.आर.आर.सी. कार्यालय में रिकार्ड के रूप में प्रदान किया जाना अनिवार्य है। इस अभिलेख को संबंधित बच्चे के रिकार्ड के रूप में बीआरसीसी कार्यालय में सुरक्षित रखी जायेगी।
कोविड-19 से प्रभावित हुये अनाथ बच्चों को आवेदन उपरांत प्रथमतः शत प्रतिशत बच्चों को सीट आवटित की जाना है अतः इन बच्चों को तभी अपात्र किया जाये जब सत्यापन कर्ता अधिकारी पूर्ण रूप से जाँच करने के उपरांत अनाथ होने से संबधित कारण से संतुष्ट नहीं हो इस संबंध में यदि कोई सहायता/मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो सत्यापन अधिकारी द्वारा संबधित विकासखंड के विकासखंड श्रत समन्वयक से संपर्क करने के उपरांत ही अपात्र किया जाये।
2022-23 आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूल में प्रवेश हेतु ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से सीटों का आवंटन
सत्यापन उपरांत पात्र पाये गये आवेदको को ही ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया में सम्मिलित किया जायेगा। अतः आवेदन करने के पश्चात सत्यापन कराने अवश्य जाये अन्यथा आवेदन निरस्त हो जायेगा। केन्द्रीकृत, रेण्डमाइजेशन, पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से एन.आई.सी. मध्यप्रदेश द्वारा छात्रों को चयनित अशासकीय स्कूल का आवंटन होगा।
सीट आवंटन के लिये प्रथम प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्र होने पर उसी ग्राम तथा शहरी क्षेत्र में उसी वार्ड के बच्चों को होगी। इसी प्रकार उसी ग्राम/वार्ड के बच्चों के प्रवेश के उपरांत यदि सीटें रिक्त रह जाती है तो पड़ोस की सीमा (ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम की सीमा से लगे हुए ग्राम तथा नगरीय क्षेत्र की सीमा से लगे वार्ड, यदि कोई हो तो, तथा नगरीय क्षेत्र में वार्ड की सीमा से लगे हुए वार्ड तथा उसकी सीमा से लगे हुए ग्राम, यदि कोई हो तो) में निवासरत बच्चों को प्रवेश की पात्रता होगी। यदि इसके उपरांत भी सीटें रिक्त रह जाती है तो विस्तारित पड़ोस की सीमा के आवेदक को प्रवेश की पात्रता होगी।
कोविङ-19 से माता-पिता/अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ हुऐ बच्चो की शिक्षा, आर्थिक सहायता तथा खादय सुरक्षा के लिये मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना अन्र्तगत पंजीकृत आवेदको को ऑनलाइन लॉटरी में प्राथमिकता होगी।