RTE MP प्रायवेट स्कूल मान्यता 2022-23

RTE MP प्रायवेट स्कूल मान्यता 2022-23 || RTE MP PRIVATE SCHOOL MANYATA

RTE MP PRIVATE SCHOOL MANYATA


RTE MP प्रायवेट स्कूल मान्यता 2022-23 कक्षा नर्सरी से कक्षा 8 तक के लिये राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल मध्यप्रदेश द्वारा प्रकिया प्रारंभ कर दी गई है। जो भी स्कूल नवीन मान्यता या मान्यता नवीनीकरण या कक्षा बढ़ाकर मान्यता नवीनीकरण करवाना चाहता है, वह तय सीमा में आसानी से कर सकता है।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 अधिसूचित किये गये है। सत्र 2020-21 से ऑनलाइन मान्यता प्रक्रिया को मोबाइल एप के माध्यम से कराये जाने की व्यवस्था प्रारंभ की गयी है, ताकि प्रायवेट स्कूल द्वारा किसी अन्य की मदद के बगैर स्वयं अपने मोबाइल का उपयोग करते हुये आवेदन किया जा सके।

आरटीई के मान एवं मापदंडों की पूर्ति हेतु शाला में आवश्यक अधोसंरचना की मोबाइल एप से – मान्यता आवेदन करते समय प्रायवेट स्कूल की,कार्यरत शिक्षकों तथा स्कूल में आवश्यक संसाधनों की GEO टेग फोटो लेना अनिवार्य है। मोबाइल एप के माध्यम से सहज एवं साक्ष्य आधारित मान्यता आवेदन करने तथा मान्यता आवेदनों के निराकरण की व्यवस्था की गयी है। आरटीई एक्ट के अनुसार उपलब्ध मान एवं मानको की पूर्ति करने वालें अशासकीय स्कूल की मान्यता जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 03 वर्ष हेतु जारी की जायेगी।

 सत्र 2022-23 नवीन मान्यता/मान्यता नवीनीकरण हेतु समय सारणी निम्नानुसार है

क्र. कार्यवाही कार्यवाही हेतु समय सीमा
1 प्रायवेट स्कूलों द्वारा नवीन मान्यता/मान्यता
नवीनीकरण हेतु RTE MP मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन
11 जनवरी 2022 से 10 फरवरी 2022 तक
2 बी.आर.सी.सी. द्वारा स्कूल का भौतिक सत्यापन कर निरीक्षण
रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करना
अशासकीय स्कूल द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने
के 15 कार्य दिवस के अंदर
3 जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मान्यता आवेदन के
प्रकरणों का निराकरण
45 कार्य दिवस
4 कलेक्टर के समक्ष अपील करना जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मान्यता आवेदन निरस्ति दिनांक
से 45 कार्य दिवस तक संबधित अशासकीय स्कूल द्वारा
5 कलेक्टर द्वारा अपीलीय आवेदनों का निराकरण स्कूल के आवेदन प्राप्ति के 15 दिवस


प्रायवेट स्कूल द्वारा की जाने वाली कार्यवाही

1. यदि कोई संस्था सत्र 2022-23 से नवीन स्कूल संचालित करना चाहता है तो संबंधित संस्था द्वारा RTE MP Mobile app के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। यह मोबाइल एप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। 

2. जिन मान्यता प्राप्त प्रायवेट स्कूलों की मान्यता अवधि समाप्त हो चुकी है अथवा 31 मार्च 2022 को समाप्त हो रही है उनके द्वारा उपरोक्त समय सारणी अनुसार नवीनीकरण हेतु उक्त वर्णित प्रकिया अनुसार RTE MP Mobile app से ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक है। इसके लिये उन्हे www.rteportal.mp.gov.in में अपने यूजर पासवर्ड से लॉगिन कर मान्यता को अनलॉक करना होगा इसके पश्चात ही RTE MP के माध्यम से मान्यता नवीनीकरण आवेदन किया जा सकेगा।

3. यदि किसी स्कूल द्वारा स्कूल में कक्षा की वृद्वि की जाना है अर्थात यदि कोई स्कूल 5वी तक है परन्तु उसे 8वी तक करना चाहते है तो उनके द्वारा भी मान्यता हेतु आवेदन उक्त वर्णित प्रकिया अनुसार किया जा सकता है।

4. नवीन मान्यता / मान्यता नवीनीकरण एवं अन्य गतिविधियों हेतु निर्धारित शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से ई-पेमेंट के माध्यम से सस्था को जमा करना होगा इसकी विस्तृत निर्देश एवं शुल्क की दरें प्रथक से जारी की जायेगी। 


अशासकीय स्कूल द्वारा मान्यता आवेदन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी

1. स्कूल संचालक द्वारा स्वयं अपने मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से RTE MP एप डाउनलोड कर मोबाइल में इंस्टाल किया जाये।

 2. स्कूल संचालक के मोबाइल में RTE MP एप पूर्व से इंस्टॉल है तो उसे स्कूल संचालक द्वारा Uninstall/Upgrade किया जाये। स्कूल संचालक द्वारा स्वयं अपने मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से RTEMP एप डाउनलोड़ कर मोबाइल में इंस्टाल किया जाये। 

3. स्कूल के पासवर्ड का दुरूपयोग न हो इसको ध्यान में रखते हुए स्कूल संचालक की जिम्मेदारी है कि, अपने स्कूल का पासवर्ड अन्य किसी को प्रदान नही करें यदि अन्य किसी को पासवर्ड प्रदान किया जाता है तो उसके दुरूपयोग होने की संभावना हो सकती है जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्कूल संचालक की होगी। अतः इसका विशेष ध्यान रखें। 

4. स्कूल द्वारा RTE MP एप में स्वयं के यूजर पासवर्ड का उपयोग करते हुये मान्यता हेतु ऑनलाइन आवेदन किया जायेगा।

 5. मान्यता नवीनीकरण की स्थिति में स्कूल को जिस आईडी के माध्यम से पूर्व में मान्यता प्राप्त हुई है उसी के माध्यम से मान्यता अनलॉक कर मान्यता हेतु नवीनीकरण आवेदन किया जा सकेगा।

6. मान्यता हेतु मोबाइल एप के माध्यम से समस्त जानकारी अकित की जाये एवं इसके लिये आवेदनकर्ता द्वारा आवश्यक फोटों लेते हुये समस्त जानकारी दर्ज करने के पश्चात आवेदन लॉक करने के पूर्व अच्छे से चेक कर ली जायें तभी आवेदन को लॉक करें। समस्त जानकारी अच्छी तरह से चेक करने के बाद ही जानकारी को लॉक किया जाये। एक बार जानकारी लॉक हो जाने के पश्चात कोई संशोधन संभव नही हो सकेगा। 

7. अतः सावधानी पूर्वक ही आवेदन को लॉक कर विकासखंड श्रोत केन्द्र समन्वयक (विकासखंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी) को आवेदन अग्रेषित किया जाये. अन्यथा आवेदन निरस्त हो जायेगा। आवेदन लॉक कर बीआरसीसी को फारवर्ड करने के पश्चात आवेदन का प्रिंट आउट स्कूल द्वारा अपने पास रखे।

 

स्कूल द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते निम्न तकनीकी बिन्दुओ को ध्यान में रखा जाये


1- मोबाइल एप में कोई भी दस्तावेज स्केन कर अपलोड नही किया जाना है, केवल मोबाइल एप से फोटो लेना अनिवार्य है।


2- यदि समिति द्वारा शासकीय अनुदान शासकीय भूमि अनुदान के रूप में प्राप्त हुई है तो सी-16 अनुसार दस्तावेज की प्रति अपलोड की जाना अनिवार्य है अन्यथा की स्थिति में नहीं।


3- यदि कोई शिक्षक अन्य प्रदेश का निवासी है एवं स्कूल में अध्यापन करता है तो उनके लिए समग्र आईडी की अनिवार्यता नहीं है ऐसे कार्यरत शिक्षकों के लिए समग्र आईडी के सम्मुख 999999999 अंकित किया जा सकता है, परन्तु समस्त शिक्षकों का आधार नम्बर दर्ज किया जाना अनिवार्य है।


4- पुस्तकों की सूची में आईएसबीएन नम्बर यदि नहीं है तो पुस्तक में अंकित अन्य नम्बर अथवा अन्य नम्बर भी अंकित न होने की स्थिति में 0 अंकित किया जा सकता है।


5- यदि मोबाईल ऐप पर यूजर पासवर्ड कार्य नहीं कर रहा है तो www.rteportal.mp.gov.in के Forgot passwordके माध्यम से अपने स्कूल आईडी तथा पोर्टल पर पंजीकृत मोबाईल नम्बर दर्ज कर नया पासवर्ड प्राप्त स्वतः ही किया जा सकता है। यदि पर्व से पंजीकत मोबाईल नम्बर बदल गया है तो अपने जिले में स्थित जिला शिक्षा केन्द्र से संपर्क कर नया मोबाईल नम्बर पंजीकृत कराने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके पश्चात Forgot password आप्शन से पासवर्ड स्वतः ही रीसेट कर सकते हैं।


6- यदि मोबाईल ऐप पर कोई इरर आ रही है तो कृपया चैक कर लें कि कोई स्पेशल करेक्टर जैसे S,a,& बीच में किसी फील्ड में अंकित न हो यदि हैं तो इसे हटाये।


7- मोबाईल ऐप से आवेदन लॉक करने के पश्चात लॉग आउट अवश्य करें।


8- यदि किसी दूरस्थ गांव में जहाँ पर प्रायवेट स्कूल स्थापित है एवं वहां पर किसी मोबाईल नेटवर्क उपलब्धता नहीं है तो सर्व प्रथम जहां पर मोबाईल नेटवर्क उपलब्ध है वहां लॉगिन कर ले एवं मास्टर डेटा डाउनलोड कर लें एवं इसके पश्चात गैर नेटवर्क एरिया में कार्य करे एवंज ब नेटवर्क एरिया में आये तो आवेदन को लॉक कर फारवर्ड करें जिससे नेटवर्क की समस्या न रहे।


9- यदि किसी शिक्षक की जानकारी में संशोधन किया जाना है तो उसे डिलीट करें तत्पश्चात स्टाफ जोड़े आप्शन से शिक्षक की सही जानकारी दर्ज करें।


10- भोजन कक्ष, भण्डार कक्ष न होने की स्थिति में भोजन कक्ष के समक्ष  0 अंकित किया जाये।


11- यदि आवेदन करते समय कोई जानकारी गलत अंकित हो गई है तो आवेदन लॉक करने के पूर्व उसे सही करने की सुविधा उपलब्ध है। आवेदन लॉक करने के उपरांत कोई संशोधन नही हो सकेगा।


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