RTE 2025-26: प्राइवेट स्कूलों की मान्यता एवं नवीनीकरण आवेदन की तिथि बढ़ी || Latest News

RTE 2025-26: प्राइवेट स्कूलों की मान्यता एवं नवीनीकरण आवेदन की तिथि बढ़ी

📅 12 जनवरी 2026 | ✍️ Technomasterji Team

राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act) के अंतर्गत सत्र 2025-26 हेतु प्राइवेट स्कूलों की नवीन मान्यता (New Recognition) एवं मान्यता नवीनीकरण (Renewal) आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है।

यह आदेश उन सभी अशासकीय विद्यालयों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक संचालित हो रहे हैं। परंतु किसी कारणवश आगामी सत्रों के लिए मान्यता हेतु आवेदन नहीं कर पाए हैं।

🔔 Latest Update:
अब विद्यालय 20 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

RTE 2025-26: मान्यता एवं नवीनीकरण आवेदन की पहले क्या थी अंतिम तिथि?

राज्य शिक्षा केन्द्र के पूर्व आदेश के अनुसार, प्राइवेट स्कूलों को 31 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य था। लेकिन कई विद्यालयों को आधार सत्यापन एवं पोर्टल संबंधी तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा।

RTE 2025-26: मान्यता एवं नवीनीकरण आवेदन की तिथि बढ़ाने का कारण

प्राप्त शिकायतों एवं फील्ड से मिले फीडबैक के आधार पर यह पाया गया कि आधार प्रमाणीकरण, दस्तावेज अपलोड एवं अन्य प्रक्रियात्मक कारणों से कई विद्यालय समय सीमा के भीतर आवेदन नहीं कर पाए।

विद्यालयों के हित को ध्यान में रखते हुए राज्य शिक्षा केन्द्र ने आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया।

RTE 2025-26: मान्यता एवं नवीनीकरण आवेदन नहीं करने पर क्या होगा?

शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 11, उपनियम 4(ग) के अनुसार, यदि कोई विद्यालय निर्धारित समय सीमा में ऑनलाइन आवेदन नहीं करता है, तो उसकी मान्यता स्वतः समाप्त मानी जाएगी।

ऐसे विद्यालयों द्वारा संचालन किया जाना RTE अधिनियम 2009 की धारा 18 का उल्लंघन माना जाएगा, जिस पर विधिक कार्रवाई एवं दंड का प्रावधान है।

विद्यालय संचालकों के लिए जरूरी निर्देश

  • समय रहते पोर्टल पर लॉगिन कर आवेदन पूर्ण करें
  • सभी आवश्यक दस्तावेज सही एवं स्पष्ट अपलोड करें
  • आधार सत्यापन प्रक्रिया अवश्य पूर्ण करें
  • अंतिम तिथि का इंतजार न करें

सभी जिला शिक्षा केन्द्र, जिला परियोजना समन्वयक एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने क्षेत्र के विद्यालयों को समय पर सूचना प्रदान करें।


अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

अब प्राइवेट स्कूल 20 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन माध्यम से मान्यता / नवीनीकरण हेतु आवेदन कर सकते हैं।
यह तिथि उन सभी अशासकीय (प्राइवेट) विद्यालयों पर लागू होगी, जो RTE अधिनियम 2009 के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक संचालित हैं।
पूर्व में आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 निर्धारित थी।
आधार सत्यापन, पोर्टल संबंधी तकनीकी समस्याओं एवं दस्तावेज अपलोड में आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए विद्यालयों के हित में तिथि बढ़ाई गई है।
निर्धारित समय सीमा में आवेदन नहीं करने पर विद्यालय की मान्यता स्वतः समाप्त मानी जाएगी, जो RTE अधिनियम 2009 की धारा 18 का उल्लंघन होगा।

📌 Source: राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल
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