RTE 2024-25 फीस प्रतिपूर्ति अंतिम तिथि निर्देश || Big News

सत्र 2024–25 की फीस प्रतिपूर्ति प्रस्ताव की अंतिम तिथि बढ़ी

📌 RTE 2024–25 की फीस प्रतिपूर्ति प्रस्ताव की अंतिम तिथि बढ़ी

राज्य शिक्षा केंद्र, भोपाल द्वारा दिनांक 08 जनवरी 2026 को जारी एक महत्वपूर्ण पत्र के माध्यम से शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009 के अंतर्गत अशासकीय (निजी) विद्यालयों को एक और अवसर प्रदान किया गया है। यह पत्र उन विद्यालयों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिन्होंने सत्र 2024–25 में RTE के अंतर्गत निःशुल्क अध्ययनरत विद्यार्थियों की फीस प्रतिपूर्ति (Reimbursement) का प्रस्ताव समय पर पोर्टल पर लॉक नहीं किया था।

🔍 क्या है पूरा मामला?

RTE अधिनियम के तहत अशासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के विद्यार्थियों की फीस सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है। इसके लिए विद्यालयों को निर्धारित समय सीमा में ऑनलाइन पोर्टल पर प्रस्ताव (Proposal) तैयार कर लॉक करना अनिवार्य होता है।

राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा पहले ही इस संबंध में कई पत्र जारी किए जा चुके थे, जिनमें अंतिम तिथि 30 नवंबर 2025 निर्धारित की गई थी। इसके बावजूद, पोर्टल से प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ अशासकीय विद्यालयों द्वारा यह कार्य समय सीमा में पूरा नहीं किया गया।

⏰ फीस प्रतिपूर्ति प्रस्ताव लॉक करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 20 जनवरी 2026 कर दी गई है।

📄 राज्य शिक्षा केंद्र, भोपाल का आधिकारिक पत्र

सत्र 2024–25 की फीस प्रतिपूर्ति से संबंधित राज्य शिक्षा केंद्र, भोपाल द्वारा जारी आधिकारिक पत्र देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

👉 राज्य शिक्षा केंद्र का पत्र देखें – यहां क्लिक करें

⚠️ अंतिम चेतावनी भी स्पष्ट

  • यदि 20 जनवरी 2026 तक प्रस्ताव लॉक नहीं किया गया
  • तो सत्र 2024–25 की फीस प्रतिपूर्ति का कोई अधिकार नहीं होगा
  • भविष्य में इस विषय में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा
  • विद्यालयों को विद्यार्थियों को अपने खर्च पर शिक्षा देनी होगी

🏫 प्रशासन की जिम्मेदारी

राज्य शिक्षा केंद्र ने सभी कलेक्टरों एवं जिला परियोजना समन्वयकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने जिलों में शेष बचे अशासकीय विद्यालयों को सूचित करें एवं समय सीमा के भीतर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराएं।

✍️ निष्कर्ष

यह पत्र अशासकीय विद्यालयों के लिए सिर्फ एक सूचना नहीं, बल्कि अंतिम अवसर और चेतावनी दोनों है। यदि विद्यालय चाहते हैं कि उन्हें RTE के अंतर्गत फीस प्रतिपूर्ति का लाभ मिले, तो उन्हें बिना किसी देरी के पोर्टल पर जाकर अपना प्रस्ताव तुरंत लॉक करना चाहिए।

शिक्षा का अधिकार सिर्फ कानून नहीं, बल्कि बच्चों का भविष्य है — और इस भविष्य की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है।

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