RTE फीस प्रतिपूर्ति में वर्ष 2018-19 व 2019-20 में आधार सत्यापन e-KYC अनिवार्य नही

RTE 2018-19 2019-20

RTE फीस प्रतिपूर्ति के अंतर्गत अशासकीय विद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष आरटीई में अध्ययनरत बच्चों का प्रपोजल तैयार करते वक़्त आधार सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया था। परंतु राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल दिनाँक 14.10.2020 के द्वारा यह अवगत कराया गया है कि वर्तमान में कोविड-19 के कारण बच्चें स्कूल नही आ रहे है, जिससे आधार सत्यापन e-KYC नही हो रहा है। 

कोविड-19 की विषम परिस्थिति और बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जो बच्चे सत्र 2017-18 में आरटीई के तहत अध्ययनरत होकर आधार सत्यापन e-KYC  हो चुका है, और वही बच्चें सत्र 2018-19 और 2019-20 में उसी स्कूल में RTE के तहत अध्ययनरत है तो उन बच्चों का पुनः आधार सत्यापन e-KYC करने की कोई आवश्यकता नही है, सत्र 2018-19 और 2019-20 के लिए सत्र 2017-18 में किये गए आधार सत्यापन ही मान्य किया जावेगा।

परन्तु प्रपोजल तैयार करते वक़्त बच्चों का आधार नंबर, समग्र आईडी, बच्चे का विवरण, उपस्थिति, फोटो आदि पूर्व वर्षो की भांति ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा। 

यहाँ विशेष बात यह कि सत्र 2018-19 एवं 2019-20 के लिए प्रपोजल बनाते समय संबंधित स्कूल द्वारा 100 रु. के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र टाइप करवा कर नोटरी के साथ पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

प्रक्रिया की पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने के लिए संबंधित स्कूल द्वारा शपथ पत्र अपलोड करना जोड़ा गया है। शेष प्रकिया पूर्ववत रहेगी। नवीन बच्चों का आधार सत्यापन e-KYC करवाना अनिवार्य होगा।

पोर्टल पर अपलोड किये गए शपथ पत्र की कॉपी आपको नोडल अधिकारी को या जिला शिक्षा केन्द्र में भी प्रस्तुत करना होगा।

यदि किसी अशासकीय विद्यालय द्वारा सत्र 2018-19 की फीस प्रतिपूर्ति का प्रपोजल दिनांक 20.08.2020 तक या इससे पूर्व तैयार किया गया है ऐसे प्रपोजल की फीस प्रतिपूर्ति किये जाने के वक्त उक्त शपथ पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नही होगी।

शपथ पत्र अपलोड के पश्चात गलत जानकारी के साथ प्रपोजल तैयार करना पाया जाता है तो राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा कार्यवाही भी हो सकती है।

राज्य शिक्षा केन्द्र का पत्र –  देखे
शपथ पत्र का प्रारूप –  देखे
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