RTE के अन्तर्गत नोडल अधिकारी को निर्देश जारी
RTE के अन्तर्गत राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल द्वारा जारी निर्देश में यह स्पष्ट कर दिया गया है गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूल द्वारा ऑनलाइन तैयार फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल डिजीटल हस्ताक्षर उपरांत नोडल अधिकारी को ऑनलाइन प्रेषित किये जाते है।
चूकि अशासकीय स्कूलो द्वारा डिजीटल हस्ताक्षर के माध्यम से प्रपोजल तैयार किये जाते है एवं साथ ही आवश्यक दस्तावेज भी स्केन करके अपलोड किये जाते है। अत: अशासकीय स्कूल द्वारा फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल की हार्डकॉपी नोडल अधिकारी का प्रदान करने की आवश्यकता नही है।
स्कूल द्वारा ऑनलाइन प्रेषित प्रपोजल नोडल अधिकारी के लॉगिन पर प्रदर्शित होता है और नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित है कि स्कूल के प्रपोजल का प्रिन्ट ऑउट लेकर संबंधित अशासकीय स्कूल में सत्यापन हेतु स्वयं उपस्थित होकर सत्यापन कार्य करे।
तथा किसी नोडल अधिकारी द्वारा प्रपोजल की हार्ड कॉपी मांगी जाने पर कार्यवाही भी हो सकती है। एवं समयावधि में फीस प्रतिपूर्ति की कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये है।
साथ ही राशिके भोपाल द्वारा सत्र 2017-18 एवं 2018-19 फीस प्रतिपूर्ति के संबंध में भी नवीन समय सारणी जारी की गई है । देखने के लिये निम्न लिंक पर क्लिक करें –
RTE फीस प्रतिपूर्ति नवीन समय सारणी
राज्य शिक्षा केन्द्र का पत्र का अवलोकन करे- पत्र देखे
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