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मध्यप्रदेश के प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए खुश खबर। Latest News
प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए भारत सरकार द्वारा समग्र शिक्षा अभियान की कार्ययोजना 2022-23 में टीचर्स रिर्सोस पैकेज के अंतर्गत 1,72,956 प्राथमिक शिक्षकों को विषयवस्तु को विभिन्न Digital Portal से प्राप्त कर बच्चों को दिखाने, आनलाईन टीचिंग, प्रशिक्षण आदि के लिये 10,000 रू. प्रति शिक्षक की दर से बजट प्रावधान टेवलेट क्रय हेतु स्वीकृत किया गया है। शिक्षकों को पहले टेबलेट लेना होगा, ततपश्चात संबंधित शिक्षक के बैंक खाते में राशि जारी होगी।
टेवलेट क्रय हेतु की जाने वाली कार्यवाही
राज्य स्तर से निर्धारित न्यूनतम स्पेसिफिकेशन के अनुसार टेवलेट का क्रय संबंधित शिक्षक के द्वारा किया जायेगा ।
टेवलेट क्रय उपरांत टेवलेट का देयक एवं स्पेसिफिकेशन MPSEDC के सहयोग से तैयार किये गये माडयूल में दर्ज किया जायेगा ।
MPSEDC के माडयूल पर दर्ज देयक अनुसार अधिकतम राशि रू. 10,000 / – संबंधित शिक्षक के खाते में जारी की जायेगी ।
टेवलेट की कार्यशीलता अवधि चार वर्ष मानते हुये राज्य स्तर से चार वर्ष तक टेवलेट को ट्रेक किया जायेगा। इसके पश्चात टेवलेट का मूल्य शून्य माना जायेगा । अर्थात चार वर्ष पश्चात टेवलेट का उपयोग शिक्षक के द्वारा स्वयं के कार्य हेतु किया जा सकेगा ।
चार वर्ष की समय सीमा में यदि टेवलेट क्षतिग्रस्त अथवा गुम हो जाता है तो निर्धारित स्पेसिफिकेशन का टेवलेट शिक्षक के द्वारा स्वयं के व्यय से क्रय किया जायेगा। क्रय करने के चार वर्ष पश्चात टेवलेट का उपयोग शिक्षक के द्वारा स्वयं के कार्य हेतु किया जा सकेगा ।
शिक्षक के द्वारा चार वर्ष बाद टेवलेट का उपयोग स्वयं के द्वारा किया जा सकेगा। अतः अतिरिक्त राशि लगाकर के उच्च स्पेसिफिकेशन के टेवलेट क्रय किये जा सकते है। राज्य स्तर से अधिकतम राशि रू. 10,000/- ही जारी की जा सकेगी ।
जिन शिक्षको की सेवा निवृत्ति अवधि 2 वर्ष से अधिक है उनके द्वारा टेवलेट अनिवार्यतः क्रय किया जायेगा। टेवलेट के समयावधि की गणना टेवलेट के क्रय दिनांक से की जायेगी। यदि शिक्षक टेवलेट क्रय करने के पश्चात 4 वर्ष की समयावधि के पूर्व सेवानिवृत्त हो जाते है तो शेष समयावधि के लिए राशि रू.2500 /- प्रति वर्ष के दर से राशि जमा करनी होगी । उदाहरण- यदि शिक्षक के द्वारा 3 वर्ष टेवलेट का उपयोग किया जाता है तो राशि रू. 2500 / – यदि 2 वर्ष टेवलेट उपयोग किया जाता है तो राशि रू.5000/- की राशि जमा करनी होगी।
ऐसे शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्त की अवधि 2 वर्ष से कम है ऐसे शिक्षकों को टेवलेट क्रय करना वैकल्पिक होगा
प्राथमिक शाला में कार्यरत शिक्षकों के द्वारा 15 दिसम्बर 2022 तक टेवलेट क्रय की कार्यवाही पूर्ण करना होगा। जिससे जिला या विकासखंड के कार्यालय द्वारा 31 दिसम्बर तक राशि संबंधित शिक्षक के खाते में जारी की जा सके।