आरटीई सत्र 2024–25: शुल्क प्रतिपूर्ति प्रपोज़ल लॉक करने की अंतिम तिथि बढ़ाई गई
शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009 के तहत गैर-अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों द्वारा सत्र 2024–25 के अंतर्गत निशुल्क अध्ययनरत विद्यार्थियों की फीस प्रतिपूर्ति प्रपोज़ल तैयार करने की अंतिम तिथि में संशोधन किया गया है।
राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी नवीनतम आदेश के अनुसार, प्रपोज़ल लॉक करने की अंतिम तिथि 16 नवंबर 2025 से बढ़ाकर अब 30 नवंबर 2025 कर दी गई है।
तिथि बढ़ाने का कारण
राज्य शिक्षा केंद्र पोर्टल से प्राप्त जानकारी के अनुसार कई अशासकीय विद्यालयों में RTE के अंतर्गत निशुल्क अध्ययनरत विद्यार्थियों के प्रपोज़ल अभी तक लॉक नहीं किए गए थे।
इन विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, ताकि कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
नई अंतिम तिथि
प्रपोज़ल लॉक करने की नई अंतिम तिथि:
📅 30 नवंबर 2025
यदि कोई विद्यालय इस तिथि तक प्रपोज़ल लॉक नहीं करता है, तो उसे सत्र 2024–25 के शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे में निशुल्क विद्यार्थियों का व्यय संबंधित विद्यालय स्वयं वहन करेगा।
विद्यालयों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश
- सभी अशासकीय विद्यालय समय सीमा के भीतर पोर्टल पर प्रपोज़ल लॉक करना सुनिश्चित करें।
- तिथि के बाद प्रपोज़ल लॉक करने पर कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- संबंधित अधिकारी एवं बीआरसी समय-समय पर विद्यालयों का मार्गदर्शन करें।
निष्कर्ष
राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा अंतिम तिथि में वृद्धि करना RTE विद्यार्थियों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय है। अतः सभी विद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि समय रहते प्रपोज़ल लॉक कर दें, जिससे भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
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