RTE मान्यता वर्ष 2026-27 — निर्देश और प्रक्रिया || Latest News

सत्र 2026–27 हेतु कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के अशासकीय विद्यालयों की मान्यता / नवीन मान्यता / मान्यता नवीनीकरण हेतु दिशानिर्देश

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुसार सभी अशासकीय विद्यालयों को मान्यता प्राप्त होना आवश्यक है अन्यथा विद्यालय संचालन नहीं किया जा सकता। सत्र 2026–27 हेतु विद्यालयों को मान्यता एवं नवीनीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार आवेदन करना अनिवार्य है।

  • विद्यालयों को RTE MP मोबाइल एप का उपयोग करके ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है।
  • आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज़, स्वामित्व प्रमाणपत्र, प्रशिक्षित शिक्षकों की जानकारी एवं विद्यालय भवन की सुरक्षा रिपोर्ट संलग्न करना अनिवार्य है।
  • अमान्यता प्राप्त विद्यालय बिना मान्यता के संचालन नहीं कर सकेंगे।
  • निजी विद्यालयों को नवीन मान्यता पाने हेतु आवश्यक शर्तें पूरी करनी होंगी।
  • सभी विद्यालयों को Geo-Tag फोटो अपलोड करना अनिवार्य है।

संचालित कक्षा 1 से 8 तक के समस्त निजी विद्यालयों हेतु मान्यता आवेदन/नवीनीकरण हेतु समय सीमा

क्रमांक कार्यवाही कार्यवाही हेतु समय सीमा
1 अशासकीय स्कूल द्वारा नवीन मान्यता/मान्यता नवीनीकरण हेतु RTE MP मोबाइल एप के माध्यम से निर्धारित शुल्क जमा कर ऑनलाइन आवेदन करना। प्रारंभ: 04 दिसंबर 2025
अंतिम तिथि: 31 दिसंबर 2025
2 विकासखंड स्तरीय समन्वयक द्वारा स्कूलों का निरीक्षण एवं निरीक्षण रिपोर्ट जिला परियोजना समन्वयक को प्रस्तुत करना। ऑनलाइन आवेदन के 15 दिनों के भीतर
तथा अधिकतम 15 जनवरी 2025 तक (जो भी पहले हो)
3 जिला परियोजना समन्वयक द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट का पूर्ण परीक्षण कर मान्यता/नवीनीकरण हेतु प्रस्ताव शासन को भेजना। निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर
अंतिम तिथि 14 फरवरी 2025 तक
4 संस्था द्वारा अपूर्ण दस्तावेज़ों के आधार पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु अवसर देना। निरीक्षण रिपोर्ट के 07 दिनों के भीतर
अधिकतम 22 जनवरी 2025 तक
5 संस्था द्वारा कमीपूर्णताओं के साथ स्पष्टीकरण जिला परियोजना समन्वयक को प्रस्तुत करना। जिला परियोजना समन्वयक द्वारा जारी नोटिस के 15 दिनों के भीतर
अंतिम तिथि 06 फरवरी 2025 तक
6 संस्था द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ों की स्थिति में पुनः निरीक्षण करना (यदि आवश्यक हो)। नोटिस के 23 दिनों के भीतर
अंतिम तिथि 14 फरवरी 2025 तक
7 कलेक्टर के समस्त प्रथम अपील:
  • यदि संस्था का आवेदन अस्वीकृत किया गया है तो संस्था कलेक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकती है।
जिला परियोजना समन्वयक द्वारा मान्यता आवेदन निरस्ती के 30 दिनों के भीतर
7.2 कलेक्टर द्वारा अपीलित आवेदनों का निराकरण। स्कूल से अपील प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर

RTE शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार मान्यता हेतु मुख्य प्रावधान

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार अशासकीय विद्यालयों को बिना मान्यता के संचालन करने की अनुमति नहीं है। जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नए विद्यालय, नवीनीकरण या मान्यता विस्तार हेतु आवेदन करना अनिवार्य है।

  • मान्यता आवेदन RTE पोर्टल पर ऑनलाइन भरा जाना अनिवार्य है।
  • सभी दस्तावेज़ों का सत्यापन समयसीमा के अंदर करना अनिवार्य है।
  • नवीनीकरण आवेदन समयसीमा के बाद स्वीकार नहीं होंगे।
  • विद्यालय भवन, सुरक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य मानक एवं शिक्षक प्रशिक्षण की रिपोर्ट अनिवार्य रूप से अपलोड की जानी चाहिए।

RTE मान्यता वर्ष 2026-27 आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज़

  • विद्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र
  • भवन स्वामित्व/किरायानामा
  • शिक्षकों के शैक्षिक एवं व्यावसायिक योग्यता प्रमाणपत्र
  • विद्यालय परिसर का Geo-Tag फोटो
  • विद्यालय भवन की सुरक्षा प्रमाणपत्र – (दमकल विभाग / PWD)
  • स्वच्छता एवं स्वास्थ्य प्रमाणपत्र
  • खेल मैदान/खेल सामग्री सूची

विद्यालय में उपलब्ध अन्य आवश्यक सुविधाएँ

  • स्कूल में सभी सुविधाओं तक पहुँच, तथा सुरक्षित होना अनिवार्य है।
  • स्कूल में उचित पेयजल-पान व्यवस्था उपलब्ध होना अनिवार्य है।
  • छात्रों एवं स्टाफ हेतु शौचालयों की संख्या एवं व्यवस्था उपलब्ध होना आवश्यक है।
  • विद्यालय परिसर का वातावरण एवं स्वच्छता अधिनियम के अनुसार होना चाहिए।
  • स्कूल में समाचार पत्र/पत्रिकाएँ उपलब्ध होना अनिवार्य है।
  • स्कूल में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था होना अनिवार्य है।

प्रशासनिक एवं स्वच्छता प्रावधान

  1. भारतीय/परंपरागत प्रसाधन स्वच्छ एवं जलयुक्त होना अनिवार्य है।
  2. स्कूल में छात्राओं हेतु 50 छात्राओं पर 1 शौचालय अनिवार्य है।
  3. वयस्क अभिभावकों हेतु पृथक शौचालय आवश्यक है।
  4. विद्यालय परिसर में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य सुविधाएँ निरंतर उपलब्ध होनी चाहिए।

शिक्षक एवं प्रशासनिक दस्तावेज

  1. विद्यालय में शिक्षक-छात्र अनुपात मानक अनुसार होना अनिवार्य है।
  2. विद्यालय में शिक्षण कार्य प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा संचालित होना चाहिए।
  3. सभी शिक्षकों का e-KYC अनिवार्य है।
  4. विद्यालय प्रमुख एवं शिक्षकों की उपस्थिति ऑनलाइन पंजीकृत की जाएगी।
  5. विद्यालय में 03 वर्ष (न्यूनतम अवधि) तक शिक्षा संबंधी अभिलेख रखना अनिवार्य है।

मान्यता प्राप्त शुल्क, गतिविधियाँ एवं निर्धारित शुल्क

  1. नवीन मान्यता व नवीनीकरण हेतु विद्यालय को निर्धारित समय में आवेदन करना अनिवार्य है।
  2. नवीन मान्यता हेतु वार्षिक शुल्क –
    • प्राथमिक विद्यालय हेतु 5,000 
    • माध्यमिक स्कूल हेतु 7,500 
    • प्राथमिक सह माध्यमिक स्कूल हेतु 10,000
  3. मान्यता नवीनीकरण हेतु वार्षिक शुल्क –
    • प्राथमिक विद्यालय हेतु 2,000 
    • माध्यमिक स्कूल हेतु 3,000 
    • प्राथमिक सह माध्यमिक स्कूल हेतु 4,000
  4. प्राथमिक से माध्यमिक मान्यता विस्तार हेतु शुल्क 5,000 निर्धारित है।
  5. नवीनीकरण में विलंब होने पर समयावधि के अनुसार विलंब शुल्क देय होगा।

सुरक्षा निधि

नवीन मान्यता/मान्यता का नवीनीकरण चाहने वाली प्रत्येक संस्था द्वारा 03 वर्ष की कार्यावधि के पश्चात सुरक्षा निधि अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

क्रमांक छात्रों की संख्या प्राथमिक विद्यालय माध्यमिक विद्यालय प्राथमिक + माध्यमिक विद्यालय
1 250 तक 20,000 25,000 30,000
2 250 से अधिक 30,000 35,000 40,000

विद्यालय की सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु राष्ट्रीय सुरक्षा मानक समिति के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल द्वारा जारी निर्देश / पत्र – यहाॅ   क्लिक  कर देखे!

निष्कर्ष

RTE मान्यता वर्ष 2026-27 के दिशानिर्देश प्राइवेट स्कूलों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। समय पर RTE मान्यतामान्यता नवीनीकरण कराना विद्यालय की वैधानिक वैधता, सुरक्षा मानक और शैक्षिक गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। सभी विद्यालयों को आवश्यक दस्तावेज़, Geo-Tag फोटो और निर्धारित शुल्क के साथ RTE MP पोर्टल पर समय पर आवेदन करना चाहिए। सही तरीके से अनुपालन करने से संस्थागत पारदर्शिता बढ़ती है और छात्रों को निरंतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध रहती है।

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