RTE 2026-27: अशासकीय विद्यालयों की मान्यता नवीनीकरण एवं नई मान्यता आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, जानें पूरा आदेश

Published: जुलाई 2026 | Category: RTE

राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी नवीन आदेश के अनुसार शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009 के अंतर्गत सत्र 2026-27 के लिए अशासकीय विद्यालयों की मान्यता नवीनीकरण (Recognition Renewal) एवं नई मान्यता (Fresh Recognition) हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि में संशोधन किया गया है।

📢 महत्वपूर्ण सूचना

अब विद्यालय 10 जुलाई 2026 तक विलंब शुल्क सहित अपना ऑनलाइन आवेदन लॉक कर सकते हैं। इसके बाद किसी भी प्रकार की अतिरिक्त समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी।

RTE 2026-27 महत्वपूर्ण तिथियां

कार्य तिथि
पहली अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025
संशोधित तिथि 20 जनवरी 2026
अंतिम विस्तारित तिथि 10 जुलाई 2026

आदेश में क्या कहा गया है?

राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि पूर्व में आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई थी। बाद में इसे बढ़ाकर 20 जनवरी 2026 किया गया। इसके बावजूद कई अशासकीय विद्यालय निर्धारित समय सीमा में ऑनलाइन आवेदन लॉक नहीं कर पाए। विद्यालयों के हित को ध्यान में रखते हुए अब विभाग ने 10 जुलाई 2026 तक विलंब शुल्क सहित आवेदन लॉक करने का अंतिम अवसर दिया है।

किन विद्यालयों पर लागू होगा यह आदेश?

  • अशासकीय विद्यालय
  • मान्यता नवीनीकरण कराने वाले विद्यालय
  • नई मान्यता प्राप्त करने वाले विद्यालय
  • जिन विद्यालयों ने अभी तक आवेदन लॉक नहीं किया है

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  1. RTE पोर्टल पर लॉगिन करें।
  2. विद्यालय की जानकारी अपडेट करें।
  3. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  4. आवेदन का सत्यापन करें।
  5. विलंब शुल्क (यदि लागू हो) जमा करें।
  6. अंतिम रूप से आवेदन लॉक करें।
  7. रसीद डाउनलोड कर सुरक्षित रखें।

आवश्यक दस्तावेज

  • विद्यालय मान्यता प्रमाण पत्र
  • संस्था पंजीयन प्रमाण पत्र
  • भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र
  • अग्निशमन प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • NOC (यदि आवश्यक हो)
  • विद्यालय प्रबंधन समिति का विवरण
  • शिक्षकों का विवरण
  • विद्यार्थियों की संख्या
  • अन्य आवश्यक दस्तावेज

आवेदन लॉक करना क्यों जरूरी है?

केवल ऑनलाइन आवेदन भरना पर्याप्त नहीं है। जब तक आवेदन ऑनलाइन लॉक नहीं किया जाता, तब तक उसे पूर्ण आवेदन नहीं माना जाएगा। इसलिए सभी विद्यालय अंतिम तिथि से पहले आवेदन लॉक अवश्य करें।

समय सीमा समाप्त होने पर क्या होगा?

RTE नियम 2011 के नियम 11 के अनुसार यदि कोई विद्यालय निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन प्रस्तुत नहीं करता है, तो उसकी मान्यता समाप्त मानी जा सकती है। ऐसी स्थिति में विद्यालय का संचालन शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा और संबंधित संस्था के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

महत्वपूर्ण सलाह
  • अंतिम तिथि का इंतजार न करें।
  • सभी दस्तावेज पहले से तैयार रखें।
  • आवेदन लॉक करने से पहले जानकारी जांच लें।
  • रसीद डाउनलोड कर सुरक्षित रखें।

निष्कर्ष

राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी यह आदेश सभी अशासकीय विद्यालयों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आपके विद्यालय ने अभी तक RTE 2026-27 के अंतर्गत मान्यता नवीनीकरण या नई मान्यता के लिए आवेदन लॉक नहीं किया है, तो 10 जुलाई 2026 से पहले सभी आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करें। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इसके बाद समय सीमा में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जाएगी।

FAQs

RTE आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?

10 जुलाई 2026 (विलंब शुल्क सहित)।

क्या आवेदन लॉक करना आवश्यक है?

हाँ, आवेदन लॉक किए बिना आवेदन पूर्ण नहीं माना जाएगा।

क्या अंतिम तिथि फिर बढ़ेगी?

आदेश के अनुसार इसके बाद समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी।

आवेदन नहीं करने पर क्या होगा?

विद्यालय की मान्यता समाप्त मानी जा सकती है तथा नियमानुसार कार्रवाई हो सकती है।

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