अतिथि शिक्षक (Guest Teacher) हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में रिक्त पदों के विरूद्ध रखे जाने संबंधी निर्देश जारी
कोरोना सुरक्षा निर्देशों का पालन करते हुये शासन द्वारा वर्तमान में हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में कक्षा ९ से १२ वी तक के अध्ययनरत बच्चों को मार्गदर्शन हेतु पालक की सहमति से विद्यालयों में उपस्थित होने की अनुमति प्रदान की गई है। परन्तु हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में शिक्षकों के पद अभी भी रिक्त पडे है, जिनसे उपस्थित बच्चों को शैक्षणिक मार्गदर्शन नही मिल पा रहा है ।
इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुये लोक शिक्षक संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षक (Guest Teacher) रखें जाने के लिये कुछ शर्तो के साथ निर्देश जारी किये है –
आइये जानते है वो निर्देश क्या है –
- संस्था प्रमुख विमर्श पोर्टल पर विद्यालय हेतु रिक्त पदों के अनुसार ही अतिथि शिक्षक(Guest Teacher) रख सकते है । विमर्श पोर्टल पर उपलब्ध रिक्त पदों के अतिरिक्त विषय के अतिथि शिक्षक (Guest Teacher) के लिये राज्य स्तर से अनुमति प्राप्त करना होगा।
- विद्यालय में उपलब्ध पेनल से गत वर्ष कार्यरत अतिथि शिक्षक (Guest Teacher) को प्राथमिकता के आधार पर रखा जायेगा। गत वर्ष कार्यरत अतिथि शिक्षक (Guest Teacher) की असहमति की स्थिति में ही अगले क्रम के अभ्यार्थी को मौका दिया जावेगा।
- अभ्यार्थी को मौका देने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा की संबंधित का पंजीयन सत्यापित हों।
- संस्था प्रमुख अतिथि शिक्षक (Guest Teacher) हेतु आवेदन करने वाले सभी अभ्यार्थीयों का स्कोर कार्ड डाउनलोड कर अभिलेख संधारण करेगे।
- आवेदक को जिस विषय के लिये मौका दिया जा रहा है, स्कोर कार्ड में उस विषय के पेनल में स्कोर प्रदर्शित हो रहा हों।
- गत सत्र में ३० प्रतिशत से कम परीक्षा परिणाम वाले आवेदक को मौका नही दिया जावेगा।
- अतिथि शिक्षक (Guest Teacher) की ऑनलाइन ज्वाइनिंग ही मान्य होगी किसी भी स्थिति में ऑफलाइन रूप से अतिथि शिक्षक (Guest Teacher) नही रखा जावेगा।
- संस्था प्रमुख निर्धारित प्रारूप में अपनी संस्था पर रखें गये अतिथि शिक्षक (Guest Teacher)की उपस्थिति की सूचना अपने संकुल प्राचार्य को उपलब्ध करायेगे।
अतिथि शिक्षक की उपस्थिति सूचना पत्र का प्रारूप
- संकुल प्राचार्य, उपस्थिति दिवस की जानकारी प्रत्येक माह ५ तारीख तक पोर्टल पर दर्ज कर मानदेय देयक पोर्टल पर जनरेट कर संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी को आहरण हेतु प्रस्तुत करेगे।
- विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिमाह १० तारीख तक मानदेय देयक कोषालय को प्रेषित करेगे।
लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र का अवलोकन करे – पत्र देखे
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